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विशाल मेगा मार्ट में छापा, पांच बोरी दाल सीज
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
Updated Sun, 24 May 2015 01:42 AM IST
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इलाहाबाद(ब्यूरो)। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने शनिवार को विशाल मेगा मार्ट के डिपार्टमेंटल स्टोर में छापा मारा। करीब पांच बोरी दाल सीज कर दी। नियमों के उल्लंघन पर फर्म, सप्लायर एवं निर्माता को नोटिस जारी कर दिया। इसके साथ ही दाल, मैगी, जीरा और चावल के नमूने लैब भेज दिए गए। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीएल यादव, विभाग के अभिहित अधिकारी हरिमोहन श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश कुमार राय और तूलिका शर्मा की टीम ने शनिवार दोपहर विशाल मेगा मार्ग में छापा मारा। डिपार्टमेंटल स्टोर की जांच की। इस दौरान मैगी, चावल और जीरा का नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया। जीरे के पैकेट पर डिटैचेबल स्टीकर लगाए हुए मिले जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन है।
बिक्री के लिए वहां पांच बोरी (250 किग्रा) दाल रखी हुई थी, लेकिन बोरी पर खाद्य पदार्थ का नाम, पैकिंग की तिथि, बैच नंबर अंकित नहीं था। इस पर पांच बोरी दाल सीज कर दी गई। पूछताछ में स्टोर मैनेजर ने बताया कि दाल मुट्ठीगंज स्थित सोहन लाल ज्ञान चंद्र नाम की फर्म से खरीदी गई है, लेकिन जांच में पाया गया कि फर्म के पास खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत आवश्यक लाइसेंस नहीं है। इसके अलावा एक बैग में रखी करीब 50 किलो चने की दाल को भी सीज किया गया। बैग पर पैकिंग तिथि, बैच नंबर, बेस्ट बिफोर एवं पैकिंग करने वाले का नाम अंकित नहीं था। इस पर फर्म, सप्लायर एवं निर्माता को विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीएल यादव, विभाग के अभिहित अधिकारी हरिमोहन श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश कुमार राय और तूलिका शर्मा की टीम ने शनिवार दोपहर विशाल मेगा मार्ग में छापा मारा। डिपार्टमेंटल स्टोर की जांच की। इस दौरान मैगी, चावल और जीरा का नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया। जीरे के पैकेट पर डिटैचेबल स्टीकर लगाए हुए मिले जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन है।
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बिक्री के लिए वहां पांच बोरी (250 किग्रा) दाल रखी हुई थी, लेकिन बोरी पर खाद्य पदार्थ का नाम, पैकिंग की तिथि, बैच नंबर अंकित नहीं था। इस पर पांच बोरी दाल सीज कर दी गई। पूछताछ में स्टोर मैनेजर ने बताया कि दाल मुट्ठीगंज स्थित सोहन लाल ज्ञान चंद्र नाम की फर्म से खरीदी गई है, लेकिन जांच में पाया गया कि फर्म के पास खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत आवश्यक लाइसेंस नहीं है। इसके अलावा एक बैग में रखी करीब 50 किलो चने की दाल को भी सीज किया गया। बैग पर पैकिंग तिथि, बैच नंबर, बेस्ट बिफोर एवं पैकिंग करने वाले का नाम अंकित नहीं था। इस पर फर्म, सप्लायर एवं निर्माता को विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है।
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