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तीन दिवसीय कर्फ्यू के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन मई तक अवकाश

Fri, 30 Apr 2021 09:52 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 30 Apr 2021 09:52 PM IST
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Holiday in Allahabad High Court due to three-day curfew till May 3
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
तीन दिन के कोरोना कर्फ्यू को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन मई तक अवकाश रहेगा। एक मई को पहले ही सैनिटाइजेशन के लिए हाईकोर्ट बंद रखने का आदेश दिया जा चुका है।
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अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से भेजे गए अनुरोध पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इसलिए हाईकोर्ट बंद रखने का अनुरोध किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने निर्देश दिया है कि तीन मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में किसी प्रकार का काम नहीं होगा। इन दिनों में ई फाइलिंग भी नहीं होगी। 
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कैट में तीन मई से ग्रीष्मावकाश
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) बार एसोसिएशन के अनुरोध पर अधिकरण में इस बार एक जून से होने वाले ग्रीष्मावकाश को तीन मई से ही घोषित कर दिया गया है। यह 27 मई तक रहेगा। विभागाध्यक्ष कैट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान सूचीबद्ध मुकदमों में अगली तारीख अलग से जारी की जाएगी। कैट अप्रैल में भी तीन सप्ताह तक बंद रहा है। सभी अंतरिम आदेशों को भी अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार से जिन कार्य दिवसों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई शनिवार व अन्य अवकाश के दिनों में काम करके की जाएगी।
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