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हाईकोर्ट ने प्रयागराज में पार्किंग और वेंडिंग जोन की व्यवस्था का दिया निर्देश

Tue, 16 Jul 2019 12:33 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jul 2019 12:33 AM IST
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Hikort directed to arrange parking and vending zones in Prayagraj
Hikort directed to arrange parking and vending zones in Prayagraj
सड़क किनारे न खड़े किए जाएं वाहन, निगरानी के लिए लगाएं सीसीटीवी कैमरे
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0 अवैध पार्किंग वालों पर कार्रवाई का निर्देश, यातायात व्यवस्था लेकर हाईकोर्ट ने दिए व्यापक निर्देश
0 वेंडिंग जोन की व्यवस्था करने को भी कहा, 16 अगस्त को अनुपालन रिपोर्ट के साथ मांगा हलफनामा
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम सहित अन्य विभागों को व्यापक निर्देश देते हुए कहा है कि शहर में पार्किंग और वेंडिंग जोन की व्यवस्था की जाए। रिहायशी इलाके में सड़क किनारे पार्किंग करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित हो कि वाहन पार्किंग स्थल पर ही खड़े किए जाएं न कि रोड पटरी पर। कोर्ट ने इस मामले में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी से 16 अगस्त को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा मांगा है।
शहर की पार्किंग और यातायात समस्या लेकर कायम जनहित याचिका पर यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को निर्देश दिया है कि पार्किंग स्थल के अतिरिक्त कोई वाहन रोड साइड और फुटपाथ पर पार्क न होने दें तथा सुनियोजित पार्किंग की व्यवस्था करें। महत्वपूर्ण सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे से यातायात और पार्किंग की निगरानी की जाए। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
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अवैध पार्किंग पर बारात घरों पर कार्रवाई का निर्देश
कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि की वह सुनिश्चित करे कि होटल, रेस्टोरेंट, बारात घर, क्लब आदि स्थलों के बाहर सड़क पर वाहन पार्क न होने दे। इनके लिए पार्किंग की जगह तय की जाए। ऐसी संस्थाओं के मालिकों और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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सड़क के किनारे से निकले बारात
कोर्ट ने कहा है कि सड़क पर बारात लेकर जाने वालों को नियंत्रित किया जाए। बारात सड़क के किनारे से निकाली जाए ताकि यातायात बाधित न हो। बारात घरों में ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत ही ध्वनि प्रसारण की अनुमति दी जाए। नियमों को न मानने पर साउंड एम्पलीफायर जब्त कर लिया जाए।
काली फिल्म निकालें
कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को दो पहिया वाहनों की गति सीमा तय करने तथा हेलमेट न पहनने वालों पर कार्रवाई का का भी निर्देश दिया है। साथ चार पहिया वाहनों पर लगी काली फिल्म हटाने तथा वाहन के अंदर की दर्शनीयता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। प्रमुख सचिव शहरी विकास ने मंडलायुक्त के नेतृत्व में कमेटी गठित की है। जिसमें जिलाधिकारी, एसएसपी, पीडीए के उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, एसपी ट्रैफिक, पीडब्ल्यू डी चीफ इंजीनियर एवं प्रयागराज के चीफ टाउन प्लानर शामिल है।
सिविल लाइंस दो और पार्किंग
प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि सिविल लाइंस में दो जमीनें पार्किंग के लिए ली गई हैं। इसके अलावा कंपनी बाग के आसपास सड़क पटरी पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

प्रयागराज महत्वपूर्ण, सुनियोजित विकास जरूरी: हाईकोर्ट
प्रयागराज। यातायात को लेकर व्यापक निर्देश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने प्रयागराज के महत्व की चर्चा की। कोर्ट ने कहा कि यह धार्मिक और शैक्षणित महत्व का केंद्र है। देश के चार चार्टर्ड हाईकोर्ट में से एक हाईकोर्ट यहीं है। तीन तरफ से गंगा यमुना नदी से घिरा हुआ है। इसका सुनियोजित विकास किए जाने की आवश्यकता है। शहर की यातायात व्यवस्था और पार्किंग समस्या का निराकरण जरूरी है। कोर्ट ने कहा वेंडिंग जोन तय न होने से हर तरफ सड़क और फुटपाथ पर दुकानें लग रही हैं इससे यातायात में बाधा आती है। शहर में कमर्शियल काम्प्लेक्स होटल आदि तेजी से बनते जा रहे है, इनमेें पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है। कोर्ट ने कहा कि जिन भवनों में पार्किंग न हो उनका नक्शा न पास किया जाए। याचिका की सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
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