फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Higher Education Service Commission in the case of appointment of members

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति का मामला

Wed, 18 May 2016 02:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Wed, 18 May 2016 02:01 AM IST
विज्ञापन
Higher Education Service Commission in the case of appointment of members
कोर्ट - फोटो : demo
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को 26 मई तक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश प्रदेश सरकार द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद दिया कि सर्च कमेटी ने सदस्यों के नाम तय कर लिए हैं, बस इनकी नियुक्ति की औपचारिकता बाकी है। चंद्रेश पांडेय और अन्य ने सदस्यों की नियुक्ति के लिए याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति पीसी त्रिपाठी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
विज्ञापन


पिछली सुनवाई पर अदालत ने सरकार से जानना चाहा था कि आयोग में सदस्यों के तीन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि 10 मई को सर्च कमेटी की बैठक में नाम तय कर दिए गए हैं। इनको अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्च कमेटी की संस्तुति पर कार्यवाही करते हुए अधिसूचना जारी की जाए। याचिका में कहा गया कि आयोग में सदस्यों के पद वर्ष 2006 से रिक्त हैं, जिसकी वजह से उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। कोर्ट के आदेश पारित करने के बाद ही सरकार ने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की, मगर सदस्यों के पद फिर भी नहीं भरे जा सके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed