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उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति का मामला
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Wed, 18 May 2016 02:01 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo
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उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को 26 मई तक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश प्रदेश सरकार द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद दिया कि सर्च कमेटी ने सदस्यों के नाम तय कर लिए हैं, बस इनकी नियुक्ति की औपचारिकता बाकी है। चंद्रेश पांडेय और अन्य ने सदस्यों की नियुक्ति के लिए याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति पीसी त्रिपाठी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
पिछली सुनवाई पर अदालत ने सरकार से जानना चाहा था कि आयोग में सदस्यों के तीन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि 10 मई को सर्च कमेटी की बैठक में नाम तय कर दिए गए हैं। इनको अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्च कमेटी की संस्तुति पर कार्यवाही करते हुए अधिसूचना जारी की जाए। याचिका में कहा गया कि आयोग में सदस्यों के पद वर्ष 2006 से रिक्त हैं, जिसकी वजह से उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। कोर्ट के आदेश पारित करने के बाद ही सरकार ने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की, मगर सदस्यों के पद फिर भी नहीं भरे जा सके हैं।
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पिछली सुनवाई पर अदालत ने सरकार से जानना चाहा था कि आयोग में सदस्यों के तीन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि 10 मई को सर्च कमेटी की बैठक में नाम तय कर दिए गए हैं। इनको अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्च कमेटी की संस्तुति पर कार्यवाही करते हुए अधिसूचना जारी की जाए। याचिका में कहा गया कि आयोग में सदस्यों के पद वर्ष 2006 से रिक्त हैं, जिसकी वजह से उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। कोर्ट के आदेश पारित करने के बाद ही सरकार ने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की, मगर सदस्यों के पद फिर भी नहीं भरे जा सके हैं।
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