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चोरी की घटना पर एसएसपी मथुरा से जवाब तलब
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चोरी की घटना पर एसएसपी मथुरा से जवाब तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चोरी की घटना का खुलासा न होने पर एसएसपी मथुरा से जवाब तलब किया है। उनको सात अगस्त तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर याची के घर में हुई चोरी की प्राथमिकी की विवेचना की प्रगति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की खंडपीठ ने चूना कंकड़ गली मथुरा के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चंद्र अग्रवाल की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 19 मार्च 19 को उसके मकान में चोरी हुई, जिसकी प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई गई है। क्षेत्राधिकारी ने एसएसपी को 15 जून 19 को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें अपराध संख्या और घटना तिथि में बदलाव कर दिया गया है। घटना का खुलासा भी ठीक तरीके से नहीं हुआ।
चोरी गया माल बरामद नहीं हो सका है। विवेक का इस्तेमाल किए बगैर भेजी गई सीओ की रिपोर्ट को रद्द किए जाने की मांग की गई है। कोर्ट ने एसएसपी से सीओ के रिपोर्ट की खामियों के बारे में भी जानकारी मांगी है। सुनवाई सात अगस्त को होगी।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चोरी की घटना का खुलासा न होने पर एसएसपी मथुरा से जवाब तलब किया है। उनको सात अगस्त तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर याची के घर में हुई चोरी की प्राथमिकी की विवेचना की प्रगति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की खंडपीठ ने चूना कंकड़ गली मथुरा के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चंद्र अग्रवाल की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 19 मार्च 19 को उसके मकान में चोरी हुई, जिसकी प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई गई है। क्षेत्राधिकारी ने एसएसपी को 15 जून 19 को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें अपराध संख्या और घटना तिथि में बदलाव कर दिया गया है। घटना का खुलासा भी ठीक तरीके से नहीं हुआ।
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चोरी गया माल बरामद नहीं हो सका है। विवेक का इस्तेमाल किए बगैर भेजी गई सीओ की रिपोर्ट को रद्द किए जाने की मांग की गई है। कोर्ट ने एसएसपी से सीओ के रिपोर्ट की खामियों के बारे में भी जानकारी मांगी है। सुनवाई सात अगस्त को होगी।
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