फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   highcourt disposed 550 petitions together

हाईकोर्ट ने एक साथ निपटाई साढ़े पांच सौ याचिकाएं

Tue, 09 Jul 2019 08:24 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jul 2019 08:24 PM IST
विज्ञापन
highcourt disposed 550 petitions together
हाईकोर्ट ने एक साथ निपटाईं
विज्ञापन

साढ़े पांच सौ याचिकाएं
गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने वाले दें अग्रिम जमानत अर्जी
प्रयागराज। सूबे में अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार आपराधिक मामलों में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल लगभग साढ़े पांच सौ याचिकाओं को एक ही दिन में निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब याचीगण के पास अग्रिम जमानत हेतु आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध है। कोर्ट ने प्राथमिकी पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचीगण से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए अधीनस्थ न्यायालय में दो सप्ताह के भीतर अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस दौरान इन सभी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
हेमंत राय उर्फ सौरभ दुबे सहित करीब साढ़े पांच आपराधिक याचिकाएं मंगलवार को मुख्य न्यायमूर्ति की कोर्ट में सूचीबद्ध थीं। कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिकी के आरोपों को देखते हुए हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। जब कोर्ट ने मुख्य मांग स्वीकार नहीं की तो अन्य पर निर्देश देना उचित नहीं रहेगा। याची को अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का वैकल्पिक फोरम उपलब्ध है। यदि वह अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करता है तो 25 जुलाई तक गिरफ्तारी न की जाए ।
विज्ञापन

गौरतलब है कि अब तक प्रदेश में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान लागू न होने के कारण गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी के विरुद्ध हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में आपराधिक याचिकाएं दाखिल होती रही हैं। मगर अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू होने के बाद अब गिरफ्तारी पर रोक के लिए याचिका का औचित्य नहीं रह गया है। हालांकि प्राथमिकी को चुनौती देने के लिए अब भी आपराधिक याचिका ही दाखिल होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed