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मेरठ में देह व्यापार पर अपर मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब
Wed, 15 May 2019 01:29 AM IST
विनोद सिंह
Prayagraj
Prayagraj
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 15 May 2019 01:29 AM IST
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मेरठ में देह व्यापार की रोकथाम को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मेरठ के एसएसपी और जिलाधिकारी से लेकर अदालत में पेश की जाए। अधिवक्ता सुनील चौधरी की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ कर रही है।
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याचिका में कहा गया है कि जिला प्रशासन ने मेरठ कबाड़ी बाजार में 75 देह व्यापार के अड्डों का पता लगाया है। जानकारी के बावजूद इनको बंद कराने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पूर्व कोर्ट ने मेरठ के जिलाधिकारी और एसएसपी को तलब कर मामले की जानकारी मांगी थी। याची अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उसे याचिका वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। इस पर कोर्ट का कहना था कि याचिका वापस नहीं होगी। यदि याची इसे वापस लेना चाहता है, तब भी वापस नहीं की जाएगी। कोर्ट ने प्रयागराज के जिलाधिकारी से कहा है कि याची की सुरक्षा के मामले में निर्णय लें। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को पूरी जानकारी के साथ 29 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
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