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इविव के चार प्रोफेसरों की गिरफ्तारी पर रोक

Fri, 07 Feb 2020 10:06 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 07 Feb 2020 10:06 PM IST
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highcourt arest stay against  four  teacher'
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने इविवि के चार प्रोफेसरों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इन चारों पर मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी देने के अलावा एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। प्रो. रामसेवक दुबे व अन्य ने याचिका दाखिल कर प्राथमिकी को चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने सुनवाई की।
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वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और संतोष सिंह का कहना था कि याचीगण इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। उनके खिलाफ शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रो. डीसी लाल ने मुकदमा दर्ज कराया है। प्रो. लाल एससी-एसटी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराने के आदी हैं। पहले भी वह अन्य लोगों के खिलाफ दो मुकदमे एससीएसटी एक्ट में दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने पहले तहरीर दी थी कि प्रो. रामसेवक दुबे ने आटा की मीटिंग में तमंचा निकाल कर उन पर तान दिया। बाद में उन्होंने तहरीर बदल दी कि प्रो. दुबे, प्राचीन इतिहास के प्रो. हर्ष कुमार, राजनीति विज्ञान विभाग के डा. पंकज कुमार और हिंदी के डा. राकेश सिंह ने उनको जातिसूचक गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी तथा मारापीटा। कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से इंकार करते हुए चारों प्रोफेसरों की पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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