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डॉ. माधवी मित्तल के अल्ट्रासाउंड सेंटर की सील खोलने का आदेश
Thu, 11 Jun 2020 07:19 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jun 2020 07:19 PM IST
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इलाहाबाद हाइकोर्ट ने लोहिया मार्ग सिविल लाइन्स स्थित डॉ. माधवी मित्तल के अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी सेंटर की सील खोलने का आदेश दिया है साथ ही सेंटर को सील करने के मामले में प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। डॉ मित्तल ने सेंटर सील करने के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका पर न्यायमूर्ति प्रीतंकर दिवाकर और और न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सुनवाई की। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन सिन्हा ने कहा कि आठ मार्च को याची के सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया गया। इसमें एक मात्र कमी यह पाई गई की सोनोग्राफी रजिस्टर मौके पर नहीं था।
इसी एक आधार पर याची का सेंटर सील कर दिया गया। याची ने अपनी और से कारन बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब सात मई को विभाग को भेजा गया है । मगर उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।
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कहा गया कि सेंटर बंद होने से याची और मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जल्दी सक्षम प्राधिकारी याची द्वारा भेजे गए जवाब पर निर्णय लेंगे। कोर्ट ने याची के सेंटर की सील खोलने का निर्देश दिया है ।साथ ही कहा है कोविड 19 को यदि कोई प्रतिबंध है तो वह लागू रहेंगे।
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याचिका पर न्यायमूर्ति प्रीतंकर दिवाकर और और न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सुनवाई की। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन सिन्हा ने कहा कि आठ मार्च को याची के सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया गया। इसमें एक मात्र कमी यह पाई गई की सोनोग्राफी रजिस्टर मौके पर नहीं था।
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इसी एक आधार पर याची का सेंटर सील कर दिया गया। याची ने अपनी और से कारन बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब सात मई को विभाग को भेजा गया है । मगर उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।
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कहा गया कि सेंटर बंद होने से याची और मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जल्दी सक्षम प्राधिकारी याची द्वारा भेजे गए जवाब पर निर्णय लेंगे। कोर्ट ने याची के सेंटर की सील खोलने का निर्देश दिया है ।साथ ही कहा है कोविड 19 को यदि कोई प्रतिबंध है तो वह लागू रहेंगे।