20 अप्रैल से खुल जाएगी ज़िला अदालतें, वही अदालतें बंद रहेंगी जो कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन में हैं
इन अदालतों में कंटेनमेंट जोन के भीतर रहने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी न करने की छूट रहेगी।शेष भागों के कर्मचारी कार्यालय ज्वाइन करेगे। 15 अप्रैल 20 20 को केंद्र सरकार और 16 अप्रैल 2020 को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिसमे कर्मचारियों की उपस्थिति एवं सोसल डिस्टेन्सिंग की गाइडलाइन दी गयी है।
इस आशय की अधिसूचना इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने जारी की है। प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, पीठासीन अधिकारियों को निर्देश का पालन करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश सभी जिला अदालतों, कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण पर लागू होगा।जिला जज ,जिलाधिकारी से अदालत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करेंगे।
जिला जज ने डीएम से पूछा, क्या कचहरी कैंटोनमेंट जोन में है?
सभी जिला अदालतों को 20 अप्रैल से खोले जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाबत जिला जज इलाहाबाद ने डीएम को पत्र भेज कर उनसे कचहरी की स्थिति की जानकारी मांगी है। पूछा है क्या जिला न्यायालय कैंटोनमेंट जोन में आता है। दरअसल, हाईकोर्ट ने कैंटोनमेंट जोन में आने वाली अदालतों को खोलने पर रोक लगाई है या इस जोन में रहने वाले कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर आने से छूट होगी, इसके मद्देनजर जिला जज ने जानकारी मांगी है।