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अगले आदेश तक बंद रहेंगी जिला अदालतेंः हाईकोर्ट
Sat, 02 May 2020 06:25 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2020 06:25 PM IST
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- फोटो : court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला अदालतों और अपने अधीन काम करने वाले अधिकरणों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है । महा निबंधक हाई कोर्ट द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना में सभी जिला जजों से कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिला अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।
महा निबंधक ने इस आशय की सूचना सभी पीठासीन अधिकारियों, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, लैंड एक्वीजीशन अथॉरिटी और अन्य लोगों को देने के लिए कहा है। साथ ही इस सूचना को जिला अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डालने का निर्देश दिया है,ताकि सभी संबंधित पक्षों को इसके बारे में जानकारी मिल सके।
इससे पूर्व हाइकोर्ट ने 23 मार्च को जिला अदालतों को बंद करने का आदेश दिया था। अदालतों को 20 अप्रैल से खोला जाना था, मगर राज्य के गृह विभाग के अनुरोध पर इसे अगले आदेश तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया। लॉक डाउन तीन मई के बाद भी आगे बढ़ाए जाने के निर्णय को देखते हुए हाइकोर्ट ने एक बार फिर से अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है।
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महा निबंधक ने इस आशय की सूचना सभी पीठासीन अधिकारियों, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, लैंड एक्वीजीशन अथॉरिटी और अन्य लोगों को देने के लिए कहा है। साथ ही इस सूचना को जिला अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डालने का निर्देश दिया है,ताकि सभी संबंधित पक्षों को इसके बारे में जानकारी मिल सके।
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इससे पूर्व हाइकोर्ट ने 23 मार्च को जिला अदालतों को बंद करने का आदेश दिया था। अदालतों को 20 अप्रैल से खोला जाना था, मगर राज्य के गृह विभाग के अनुरोध पर इसे अगले आदेश तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया। लॉक डाउन तीन मई के बाद भी आगे बढ़ाए जाने के निर्णय को देखते हुए हाइकोर्ट ने एक बार फिर से अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है।
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