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डॉ कफील खान पर रासुका लगाने के मामले में सुनवाई टली
Mon, 27 Jul 2020 06:58 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jul 2020 06:58 PM IST
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डॉ कफील खान (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
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सीएए पर भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉ कफील खान पर रासुका तहत की गई कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख लगाई है।
कोर्ट ने याची के अधिवक्ता से राज्य सरकार को याचिका की संशोधित कॉपी मुहैया कराने को कहा है।याचिका की संशोधित कापी सरकारी अधिवक्ता को न देने के कारण सुनवाई नही हो सकी।
यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खंडपीठ ने कफील खान की मां नुजहत परवीन की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र ने पक्ष रखा ।
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सीएए को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया है।याचिका में निरूद्धि की वैधता को चुनौती दी गई है। हालांकि कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।रासुका जेल में रहते हुए तामील कराया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। सुनवाई 5अगस्त को होगी।
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कोर्ट ने याची के अधिवक्ता से राज्य सरकार को याचिका की संशोधित कॉपी मुहैया कराने को कहा है।याचिका की संशोधित कापी सरकारी अधिवक्ता को न देने के कारण सुनवाई नही हो सकी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खंडपीठ ने कफील खान की मां नुजहत परवीन की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र ने पक्ष रखा ।
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सीएए को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया है।याचिका में निरूद्धि की वैधता को चुनौती दी गई है। हालांकि कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।रासुका जेल में रहते हुए तामील कराया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। सुनवाई 5अगस्त को होगी।