{"_id":"5f23de6d8ebc3e9fb41b43de","slug":"high-court114","type":"story","status":"publish","title_hn":"बेसिक शिक्षा परिषद् सचिव को अवमानना का नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बेसिक शिक्षा परिषद् सचिव को अवमानना का नोटिस
Fri, 31 Jul 2020 04:47 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2020 04:47 PM IST
विज्ञापन
jammu court
- फोटो : सोशल मीडिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि वे 18 अगस्त तक कोर्ट आदेश का पालन कर अनुपालन कर हलफनामा दाखिल नही करते तो कोर्ट में हाजिर हो। कोर्ट ने संयुक्त निबंधक अनुपालन को आदेश की जानकारी सचिव को देने का भी निर्देश दिया है।
याचिका की अगली सुनवाई 18अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने प्राथमिक विद्यालय उमरैन जिला औरैया के सहायक अध्यापक हिमांशु की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसकी नियुक्ति 16मार्च 2019को सहायक अध्यापक पद पर की गई। किन्तु उसे वेतन नही दिया गया तो हाईकोर्ट की शरण ली।
कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को छः सप्ताह में याची के वेतन भुगतान के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया। जिसका पालन नही किया गया तो यह याचिका दाखिल कर सचिव को न्यायालय की अवमानना के आरोप में दंडित करने की मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
याचिका की अगली सुनवाई 18अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने प्राथमिक विद्यालय उमरैन जिला औरैया के सहायक अध्यापक हिमांशु की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसकी नियुक्ति 16मार्च 2019को सहायक अध्यापक पद पर की गई। किन्तु उसे वेतन नही दिया गया तो हाईकोर्ट की शरण ली।
विज्ञापन
कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को छः सप्ताह में याची के वेतन भुगतान के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया। जिसका पालन नही किया गया तो यह याचिका दाखिल कर सचिव को न्यायालय की अवमानना के आरोप में दंडित करने की मांग की गई है।
विज्ञापन