फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: When there is no evidence of misuse of weapon, then it is not necessary to cancel the license

हाईकोर्ट : जब हथियार के दुरुपयोग के सबूत नहीं तो लाइसेंस निरस्त करना जरूरी नहीं

Thu, 24 Feb 2022 09:46 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 24 Feb 2022 09:46 AM IST
सार

पिछले 22 साल से लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पर रोक लगी है। इसके दुरुपयोग का सबूत नहीं तो लाइसेंस निरस्त करना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने यह आदेश याची सुधाकर मिश्र की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

विज्ञापन
High Court: When there is no evidence of misuse of weapon, then it is not necessary to cancel the license
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि शस्त्र का दुरुपयोग नहीं किया गया है तो केवल आपराधिक केस दर्ज होने की वजह से शस्त्र लाइसेंस निरस्त करना मनमाना व विधि विरुद्ध है। कोर्ट ने कहा कि दो परिवारों की दुश्मनी के चलते दोनों तरफ से कई लोगों की हत्या की जा चुकी है। ऐसे में अब भी जीवन को खतरा बरकरार है।

विज्ञापन





पिछले 22 साल से लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पर रोक लगी है। इसके दुरुपयोग का सबूत नहीं तो लाइसेंस निरस्त करना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने यह आदेश याची सुधाकर मिश्र की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
विज्ञापन




हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी द्वारा शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने व मंडलायुक्त द्वारा अपील खारिज करने के आदेशों को रद कर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि 18 मई 1989 को आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण याची का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। आयुक्त वाराणसी ने इसके खिलाफ अपील भी खारिज कर दी। याची के भाई दिवाकर मिश्र का भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed