हाईकोर्ट : यूपी सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, आजम खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई कल
दो साल से ज्यादा समय से सीतापुर जिला जेल में बंद सपा केवरिष्ठ नेता आजम खां को बुधवार को भी राहत नहीं मिली। बुधवार को जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि चीफ जस्टिस के आदेश पर बुधवार को दो मई के केस सुने गए जबकि चार मई को लगे केस की सुनवाई पांच मई को होनी है। यूपी सरकार ने इस प्रकरण में हलफनामा दाखिल कर दिया है। अब याचिका पर गुरुवार दोपहर बाद सुनवाई होगी और तब अदालत का निर्णय आएगा।
आजम खां के खिलाफ विभिन्न आरोपों में 72 मुकदमे हैं। इनमें 71 मुकदमों में आजम को अदालतों से जमानत मिल चुकी है। एक मुकदमा शत्रु संपत्ति का है जिसमें जमानत के लिए आजम की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जे का है आरोप
यह मुकदमा तीन साल पहले 2019 में रामपुर जनपद के अजीमनगर थाने में लिखा गया था जिसमें पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट दायर की है। इस मुकदमे में आरोप है कि आजम ने शत्रु संपत्ति को अवैध रूप से कब्जे में लेकर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। हाई कोर्ट में इस पर पिछले वर्ष दिसंबर में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामले में पिछली सुनवाई को राज्य सरकार ने आजम खां की ओर से जमानत याचिका दाखिल होने के बाद हाई कोर्ट में अर्जी देकर कुछ और तथ्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था। अदालत ने चार मई को सुनवाई की तारीख तय की थी मगर ईद के अवकाश की वजह से चीफ जस्टिस के आदेश के तहत दो मई के सभी केस की सुनवाई आज चार मई को हुई जबकि आज चार मई के सभी केस की सुनवाई कल पांच मई को होगी। प्रदेश सरकार की ओर से 29 अप्रैल को ही हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। अब बृहस्पतिवार को आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।