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High Court : कुर्की की कार्यवाही शुरू होने के बाद याची अग्रिम जमानत का हकदार नहीं

Sun, 31 Aug 2025 03:56 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 31 Aug 2025 03:56 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों पर जमीन बेचने के आरोपी कानपुर नगर के सभासद प्रदीप मिश्र को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। कहा कि जिस फरार आरोपी के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी हो चुका हो, वह अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है।

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High Court The petitioner is not entitled to anticipatory bail after the attachment proceedings have begun
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों पर जमीन बेचने के आरोपी कानपुर नगर के सभासद प्रदीप मिश्र को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। कहा कि जिस फरार आरोपी के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी हो चुका हो, वह अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की अदालत ने दिया है।

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कानपुर नगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में याची पर फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि इसमें याची की कोई भूमिका नहीं है। वह निर्दोष है। उसने केवल चचेरे भाई विपिन मिश्र और अमित सिंह के हस्ताक्षर का सत्यापन किया है। उसके खिलाफ अपराध में लिप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं है। वह विवेचना में सहयोग करेगा। उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है इसलिए राहत दी जाय। वहीं, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर दलील दी कि याची फरार चल रहा है और कुर्की की कार्यवाही भी शुरू की गई है।

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