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UP News: हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त यूपी को किया तलब, मनमानी कार्रवाई पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
Thu, 22 Aug 2024 02:05 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 22 Aug 2024 02:05 PM IST
सार
याची लक्ष्मी सिंह आबकारी विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। 29 जून 2024 को लक्ष्मी का स्थानांतरण कार्यहित में वाराणसी से कौशाम्बी कर दिया गया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। आठ जुलाई 24 को कोर्ट ने आदेश दिया कि याची अपने कारणों के लिए आबकारी आयुक्त को प्रत्यावेदन दें और विभाग इस पर विचार करेगा।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त यूपी प्रयागराज को तलब किया है। कहा है कि 23 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड संग उपस्थित रहेंगे। रजिस्ट्रार (अनुपालन) को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के माध्यम से आबकारी आयुक्त को सूचित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने लक्ष्मी सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है। अधिवक्ता विभु राय ने पक्ष रखा।
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याची लक्ष्मी सिंह आबकारी विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। 29 जून 2024 को लक्ष्मी का स्थानांतरण कार्यहित में वाराणसी से कौशाम्बी कर दिया गया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। आठ जुलाई 24 को कोर्ट ने आदेश दिया कि याची अपने कारणों के लिए आबकारी आयुक्त को प्रत्यावेदन दें और विभाग इस पर विचार करेगा।
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कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाग ने अहंकार और दुर्भावना से प्रत्यावेदन खारिज करते हुए हमारे आठ जुलाई 2024 के आदेश के बमुश्किल तीन दिन बाद ही याची कर्मचारी को 11 जुलाई, 2024 को एक आरोप-पत्र डाक से भेज दिया। कोर्ट ने इन कारणों के लिए रिकॉर्ड संग आबकारी आयुक्त को 23 तारीख को दो बजे तलब किया।
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