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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Stigma on honor killing society, no one has the right to take life

हाईकोर्ट : ऑनर किलिंग समाज पर कलंक, किसी को जीवन छीनने का हक नहीं, बेटी के हत्यारे पिता को जमानत देने से इनकार

Wed, 12 Apr 2023 08:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 12 Apr 2023 08:24 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटी की हत्या के आरोपी पिता को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। कहा कि ऑनर किलिंग समाज पर कलंक है। संविधान जीवन का अधिकार देता है। किसी को भी जीवन छीनने का अधिकार नहीं है।

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High Court: Stigma on honor killing society, no one has the right to take life
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटी की हत्या के आरोपी पिता को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। कहा कि ऑनर किलिंग समाज पर कलंक है। संविधान जीवन का अधिकार देता है। किसी को भी जीवन छीनने का अधिकार नहीं है।

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कोर्ट ने कहा झूठी शान के लिए कत्ल बर्बर एवं असभ्य कृत्य है। अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य को बर्दाश्त न कर हत्या करना कायरता है। कोर्ट ने कहा, याची की बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की थी। उसने घूंघट उठा कर पहचान की और उसके बेटे ने ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी।

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हत्या में शामिल चार आरोपियों को तीन चश्मदीद गवाहों ने देखा है। बर्बर हत्या एक संगीन अपराध है। ऐसे आरोपी को राहत पाने का हक नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने बरहज, बदायूं के सत्यनारायण उर्फ सत्तन की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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