फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court stays SC/ST Act case proceedings, seeks response from opposition party within a week

High Court : एससी-एसटी एक्ट मामले की कार्यवाही पर लगाई रोक, विपक्षी पार्टी से सप्ताह में मांगा जवाब

Wed, 15 Apr 2026 12:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 15 Apr 2026 12:30 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक मामले की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने प्रयागराज निवासी गणेश प्रसाद मौर्य व 10 अन्य की आपराधिक अपील पर दिया है।

विज्ञापन
High Court stays SC/ST Act case proceedings, seeks response from opposition party within a week
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक मामले की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने प्रयागराज निवासी गणेश प्रसाद मौर्य व 10 अन्य की आपराधिक अपील पर दिया है।

विज्ञापन


अपीलकर्ताओं के खिलाफ एसएसी/एसटी एक्ट व अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि इन लोगों ने विपक्षी की खरीदी गई विवादित भूमि पर बनी दीवार गिरा दी और वहां से निर्माण सामग्री चोरी कर ली। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी संज्ञान आदेश सहित पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग कर आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
विज्ञापन


अपीलकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि उक्त मामला पूरी तरह से दीवानी (सिविल) प्रकृति का है। भूमि से संबंधित एक वाद पहले से ही सिविल कोर्ट में लंबित है। एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। क्योंकि, सार्वजनिक स्थान पर जातिगत शब्दों के इस्तेमाल का कोई प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश की ओर से जारी संज्ञान व समन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। विपक्षी पार्टी को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed