High Court : हाईकोर्ट ने शीतकालीन अवकाश में सुनवाई करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पर लगाई रोक
कोर्ट ने कहा कि आदेश के अनुपालन के लिए आज ही जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर को आदेश के कॉपी प्रस्तुत की जाए। मामले की सुनवाई तीन जनवरी को होगी। यह आदेश मनीष कुमार निगम की पीठ ने गुल मोहम्मद व अन्य की याचिका पर दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शीतकालीन अवकाश के दौरान अति आवश्यक मामले की सुनवाई करते हुए हमीरपुर के याचियों के मकानों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है। कहा कि आदेश के अनुपालन के लिए आज ही जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर को आदेश के कॉपी प्रस्तुत की जाए। मामले की सुनवाई तीन जनवरी को होगी। यह आदेश मनीष कुमार निगम की पीठ ने गुल मोहम्मद व अन्य की याचिका पर दिया।
हमीरपुर की तहसील सदर के ग्राम खरौंज के निवासी गुल मोहम्मद, कल्लू, मोहम्मद अहमद, मुश्ताक अली, अली बख्श और महमूद अली को तहसीलदार ने 28 दिसंबर 2024 को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया। निर्देश दिया कि वे विवादित परिसर को तीन दिनों के भीतर खाली कर दें। याचियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नोटिस को रद्द करने और प्रतिवादी अधिकारियों को शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की गुहार लगाई।
याची के अधिवक्ता कमलेश कुमार त्रिपाठी ने दलील दी कि अवैध तरीके से नोटिस जारी कर कार्यवाही शुरू की गई है। याचियों ने डीएम की ओर से 28 नवंबर 2024 को खारिज की गई अपील को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई के लिए तीन जनवरी 2025 की तिथि नियत की गई है। इस बीच 28 दिसंबर 24 को जारी की गई ध्वस्तीकरण नोटिस अवैध है। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा कहा कि प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष आदेश की कंप्यूटरीकृत प्रति भी दाखिल कर सकते हैं।