फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court stayed the demolition order while hearing during winter vacation.

High Court :  हाईकोर्ट ने शीतकालीन अवकाश में सुनवाई करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पर लगाई रोक

Wed, 01 Jan 2025 03:43 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 01 Jan 2025 03:43 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि आदेश के अनुपालन के लिए आज ही जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर को आदेश के कॉपी प्रस्तुत की जाए। मामले की सुनवाई तीन जनवरी को होगी। यह आदेश मनीष कुमार निगम की पीठ ने गुल मोहम्मद व अन्य की याचिका पर दिया।

विज्ञापन
High Court stayed the demolition order while hearing during winter vacation.
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शीतकालीन अवकाश के दौरान अति आवश्यक मामले की सुनवाई करते हुए हमीरपुर के याचियों के मकानों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है। कहा कि आदेश के अनुपालन के लिए आज ही जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर को आदेश के कॉपी प्रस्तुत की जाए। मामले की सुनवाई तीन जनवरी को होगी। यह आदेश मनीष कुमार निगम की पीठ ने गुल मोहम्मद व अन्य की याचिका पर दिया।

विज्ञापन

हमीरपुर की तहसील सदर के ग्राम खरौंज के निवासी गुल मोहम्मद, कल्लू, मोहम्मद अहमद, मुश्ताक अली, अली बख्श और महमूद अली को तहसीलदार ने 28 दिसंबर 2024 को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया। निर्देश दिया कि वे विवादित परिसर को तीन दिनों के भीतर खाली कर दें। याचियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नोटिस को रद्द करने और प्रतिवादी अधिकारियों को शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की गुहार लगाई।

विज्ञापन

याची के अधिवक्ता कमलेश कुमार त्रिपाठी ने दलील दी कि अवैध तरीके से नोटिस जारी कर कार्यवाही शुरू की गई है। याचियों ने डीएम की ओर से 28 नवंबर 2024 को खारिज की गई अपील को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई के लिए तीन जनवरी 2025 की तिथि नियत की गई है। इस बीच 28 दिसंबर 24 को जारी की गई ध्वस्तीकरण नोटिस अवैध है। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा कहा कि प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष आदेश की कंप्यूटरीकृत प्रति भी दाखिल कर सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed