High Court : हाईकोर्ट ने पशु तस्करी के आरोपी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के कपसेठी थाने में दर्ज पशु तस्करी के मामले में आरोपी धीरज कुमार यादव की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के कपसेठी थाने में दर्ज पशु तस्करी के मामले में आरोपी धीरज कुमार यादव की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-द्वितीय की खंडपीठ ने दिया है।
वाराणसी के कपसेठी थाने में याची धीरज कुमार यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। याची ने एफआईआर को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि धीरज उस वाहन का मालिक है जिसमें दो गायों को ले जाया जा रहा था। एफआईआर में लगाए गए पुलिस के आरोपों को मान भी लिया जाए, तब भी याची के खिलाफ अपराध नहीं बनता है। एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।
अदालत ने इस मामले को विचारणीय माना है और सब इंस्पेक्टर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही, सरकारी वकील को भी इसी अवधि में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।