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High Court : लंबित मुकदमों के आधार पर पदावनति के आदेश पर रोक, सरकार से जवाब तलब

Thu, 04 Sep 2025 07:07 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 04 Sep 2025 07:07 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमा लंबित होने के आधार पर पुलिस आरक्षियों की पदावनति आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही आरक्षियों को पदोन्नत पद पर कार्य करने देने व वेतन भुगतान का आदेश दिया है।

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High Court: Stay on order of demotion on the basis of pending cases, reply sought from the government
अदालत - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमा लंबित होने के आधार पर पुलिस आरक्षियों की पदावनति आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही आरक्षियों को पदोन्नत पद पर कार्य करने देने व वेतन भुगतान का आदेश दिया है। इस पर सरकार को चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की अदालत ने गाजियाबाद में तैनात आरक्षी सौरभ शर्मा व एक अन्य की याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता इरफान अहमद मालिक ने दलील दी कि याचियों की पदोन्नति बंद लिफाफा प्रक्रिया के तहत की गई थी। जिस अपराधिक मुकदमे के आधार पर पदोन्नति पर रोक लगाई गई है, उसी मामले में सरकार की ही पुनरीक्षण अर्जी पर अदालत ने रोक लगा रखी है। इस वजह से आपराधिक मामले का निस्तारण भी रुका हुआ है।
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याची की इस दलील पर कोर्ट ने जानकारी तलब की थी लेकिन सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गई। इस पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार को मामले में कोई रुचि नहीं है। लिहाजा, याची राहत के हकदार हैं। कोर्ट ने आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव गृह को भेजने का भी आदेश दिया है।

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