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यूपी : हाईकोर्ट ने सात लोगों की हत्या में बरी पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह के खिलाफ अपील पर शुरू की सुनवाई

Fri, 20 Oct 2023 02:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 20 Oct 2023 02:18 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याची पक्ष से घटना के संदर्भ में जानकारी लेते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी देखा। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि घटना में याची के पति, चार बेटे और दो देवरों की हत्या कर दी गई थी।

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High Court starts hearing on appeal against former MLC Brijesh Singh acquitted in murder of seven people
माफिया बृजेश सिंह। फाइल फोटो

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली जिले के बलुआ थाने में 1986 में सात लोगों की हत्या के आरोप से बरी हुए पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह के खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी है। पूर्व एमएलसी को वाराणसी जिला अदालत ने बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याची हीरावती ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है।

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बृहस्पतिवार को शुरू हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याची पक्ष से घटना के संदर्भ में जानकारी लेते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी देखा। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि घटना में याची के पति, चार बेटे और दो देवरों की हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप बृजेश सिंह पर लगाया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। वर्ष 2008 में उसे ओडिशा से पकड़ा गया।

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बाद में इस मामले में वाराणसी (उस समय चंदौली वाराणसी में था) कोर्ट में ट्रायल किया गया। अगस्त 2018 में ट्रायल कोर्ट ने बृजेश सिंह को बरी कर दिया। याची ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में पहले सुनवाई कर चुकी पूर्व पीठ ने अपने यहां से केस को दूसरी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केस की सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया।

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