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High Court : हाईकोर्ट ने शामली के एसपी समेत तीन अधिकारियों से मांगा जवाब, 25 जून को होगी सुनवाई
Wed, 24 Jun 2026 02:07 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 24 Jun 2026 02:07 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दीवानी न्यायालय के आदेश की कथित अवहेलना के मामले में पुलिस अधीक्षक शामली, उप-जिलाधिकारी (ऊन) और संबंधित थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दीवानी न्यायालय के आदेश की कथित अवहेलना के मामले में पुलिस अधीक्षक शामली, उप-जिलाधिकारी (ऊन) और संबंधित थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने रवींद्र कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर दिया।
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याची ने शामली के कैराना स्थित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की ओर से 31 मार्च 2026 को पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।
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