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High Court : हाईकोर्ट ने वाराणसी के डीएम से किया जवाब तलब, अदालत की अवामानना का आरोप

Wed, 07 Aug 2024 04:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 07 Aug 2024 04:42 PM IST
सार

वाराणसी के तहसील पिंडरा के ग्राम पिंडरा में कौशल किशोर राय की मां के नाम जमीन थी। इसकी फर्जी वसीयत बनाकर पुष्पा राय के नाम जमीन कर दी गई। साथ ही पिंडरा तहसील से संबंधित दस्तावेज गायब भी हो गए।

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High Court seeks reply from DM of Varanasi, alleges contempt of court
अदालत - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिंडरा तहसील से जमीन के दस्तावेज गायब होने के मामले की जांच के दिए आदेश का पालन न करने पर डीएम वाराणसी जवाब तलब किया है। न्यायालय ने 18 अक्तूबर 2024 तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने याची के अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह को सुनकर यह आदेश पारित किया।

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वाराणसी के तहसील पिंडरा के ग्राम पिंडरा में कौशल किशोर राय की मां के नाम जमीन थी। इसकी फर्जी वसीयत बनाकर पुष्पा राय के नाम जमीन कर दी गई। साथ ही पिंडरा तहसील से संबंधित दस्तावेज गायब भी हो गए। ऐसे में दस्तावेज गायब करने वालों का पता लगाकर दंडित करने एवं संबंधित राजस्व अभिलेख की खोज कराने के लिए डीएम वाराणसी को 26 अगस्त 2023 को पत्र दिया था। इस पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर कौशल किशोर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।
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कोर्ट ने 20 फरवरी 2024 को याचिका निस्तारित करते हुए डीएम वाराणसी को तीन माह में विधि अनुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। तीन माह बीतने पर आदेश का पालन नहीं करने पर कौशल किशोर राय ने अवमानना याचिका दाखिल की। न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई करते हुए वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम को अवमानना नोटिस जारी कर 18 अक्तूबर 2024 तक जवाब मांगा है।

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