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हाईकोर्ट : सेवानिवृत्त कर्मचारी को वेतन वृद्धि का लाभ न देने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Mon, 02 Oct 2023 12:20 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 02 Oct 2023 12:20 PM IST
सार

याची जगवीर सिंह रोहिला गाजियाबाद के सिंचाई विभाग अधिशाषी अभियंता कार्यालय में वैयक्तिक सहायक के पद से 30 जून 2018 को सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने की मांग की, जिसे विभाग ने ठुकरा दिया था।

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High Court seeks answer from the government on not giving the benefit of salary increase to retired employees
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीस जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने गाजियाबाद के सिंचाई विभाग के सेवानिवृत कर्मचारी जगवीर सिंह रोहिला की याचिका पर दिया है।

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याची जगवीर सिंह रोहिला गाजियाबाद के सिंचाई विभाग अधिशाषी अभियंता कार्यालय में वैयक्तिक सहायक के पद से 30 जून 2018 को सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने की मांग की, जिसे विभाग ने ठुकरा दिया था।

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याची ने विभाग द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने से इन्कार करने वाले आदेश को हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी थी। याची के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा की तीस जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक वेतन वार्षिक वृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता।

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वहीं, याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने दलील दी कि वेतन वृद्धि का लाभ सेवारत कर्मचारी को ही दिया जा सकता है, जबकि वेतन वृद्धि लगाए जाने की तिथि एक जुलाई को याची सेवानिवृत्त हो चुका है। कोर्ट ने याचिका में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति देते हुए राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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