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Prayagraj News: हाईकोर्ट ने कहा, दुर्घटना दावा छह माह में निस्तारित करे न्यायाधिकरण

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 29 Apr 2024 05:03 AM IST
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High Court said, tribunal should settle accident claim in six months
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को वर्ष 2019 से लंबित दुर्घटना दावे को छह माह में निस्तारित करने का आदेश दिया है।
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न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने अमरोहा की याची कुंतेस देवी व तीन अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक आहूजा को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

अमरोहा जिले के राजाबपुर थाना क्षेत्र के मामले में पांच जुलाई 2019 को ट्रक की चपेट में आ जाने से याची के पति चंचल कुमार की मौत हो गई थी। याची ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अमरोहा की अदालत में मुआवजे की मांग को लेकर दावा दाखिल किया था, जो पांच वर्ष बाद भी तय नही हो सका। दावे के त्वरित निस्तारण की मांग को लेकर याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने न्यायाधिकरण को मामले को छह माह में निस्तारित करने का आदेश दिया है। संवाद
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