हाईकोर्ट ने कहा : पति से लंबे समय तक अलग रहना, विवाह को बचाने का प्रयास न करना क्रूरता
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 01 Jan 2025 06:55 PM IST
सार
यह टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय गाजीपुर के तलाक अर्जी को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है। पति की तलाक अर्जी स्वीकार कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह व न्यायमूर्ति डी. रमेश की खंडपीठ ने महेंद्र प्रसाद की याचिका पर दिया।
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।