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हाईकोर्ट ने कहा : कोर्ट कोई जानकारी मांगता है तो BSA तत्काल उपलब्ध कराएं, सचिव बेसिक शिक्षा जारी करें निर्देश

Thu, 29 Aug 2024 06:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 29 Aug 2024 06:19 PM IST
सार

पूजा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खारिज कर दिया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मिर्जापुर को आठ अगस्त 2024 को नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी नोटिस पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

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High Court said: If the court asks for any information, then BSA should provide it immediately
अदालत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को कहा है कि वह प्रदेशभर के बीएसए को एक निर्देश जारी करें कि अदालत की ओर से कोई भी जानकारी मांगने पर तत्काल मुहैया कराई जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की अदालत ने मिर्जापुर की पूजा की याचिका पर दिया है।

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पूजा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खारिज कर दिया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मिर्जापुर को आठ अगस्त 2024 को नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी नोटिस पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

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कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि यह देखा गया है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में मामले न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं। इनमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निजी वकील को नोटिस भी दिए जा चुके हैं। लेकिन, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को प्रदेशभर के बीएसए को निर्देश जारी करने का आदेश दिया। 

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