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हाईकोर्ट : भ्रष्टाचार के मामले में मिली राहत, पुलिस को कार्रवाई न करने का निर्दश
Mon, 14 Mar 2022 10:32 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 14 Mar 2022 10:32 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने राकेश कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने अपनी याचिका में 11 दिसंबर 2012 और 21 अक्तूबर 2021 के आदेश को रद्द करने और निचली कोर्ट में चल रही सुनवाई को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की थी।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
विस्तार
भ्रष्टाचार के मामले में ललितपुर जिले के राकेश कुमार श्रीवास्तव को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत याची की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई पूरी होने तक पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को भी मामले को जल्द सुनवाई कर अर्जी के निस्तारण का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने राकेश कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने अपनी याचिका में 11 दिसंबर 2012 और 21 अक्तूबर 2021 के आदेश को रद्द करने और निचली कोर्ट में चल रही सुनवाई को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की थी। याची के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला लंबित है।
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