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हाईकोर्ट : पूर्व चायल विधायक से जुड़े मामले में याची को राहत, आपराधिक कार्रवाही पर रोक

Sat, 10 Oct 2026 06:10 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 10 Oct 2026 06:10 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चायल से भाजपा के पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता की ओर से याची पर धमकी देने के आरोप में दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ी लंबित अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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High Court: Relief for petitioner in case involving former Chail MLA; criminal proceedings stayed.
संजय गुप्ता, पूर्व विधायक चायल। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चायल से भाजपा के पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता की ओर से याची पर धमकी देने के आरोप में दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ी लंबित अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार और पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने विकास गुप्ता की याचिका पर दिया है।

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मामला वर्ष 2021 का है। आरोप है कि तत्कालीन विधायक के लेटरहेड पर प्रयागराज कैंट थाने में विकास गुप्ता के खिलाफ आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। साथ ही विधायक के आवास पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी की गई।याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची का अपने बड़े भाई और भाभी के साथ संपत्ति विवाद है।
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भाभी के चाचा होने के नाते पूर्व विधायक ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और झूठा मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि केवल मोबाइल से बातचीत रिकॉर्ड करना या बहस होना आपराधिक धमकी का अपराध नहीं है। पुलिस ने मार्च 2021 में ही आरोपपत्र तैयार किया, लेकिन उसे करीब पांच साल तक अदालत में पेश नहीं किया गया। बाद में आरोप पत्र पेश कर समन जारी करा दिए गए। 

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