High Court : हाईकोर्ट ने 12वीं की परीक्षा के लिए आरोपी को पैरोल पर रिहा किया, 30 मार्च को करना होगा समर्पण
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 17 Feb 2026 04:13 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12वीं के छात्र को बोर्ड परीक्षा देने के लिए पैरोल पर सशर्त रिहा किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की एकल पीठ ने मऊ निवासी छात्र की अर्जी पर दिया है।
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Allahabad High Court
- फोटो : एएनआई