High Court : नबी पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया इन्कार
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 13 Dec 2025 12:52 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर नबी पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप ने दर्ज मुकदमा रद्द करने इन्कार कर दिया। कहा, पोस्ट सामग्री प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण प्रतीत हो रही है। लिहाजा, अदालत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर ट्रायल कोर्ट की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।