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बकरीद पर लॉकडाउन में छूट देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार

Fri, 31 Jul 2020 08:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 31 Jul 2020 08:18 PM IST
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High court refuses to give exemption in lockdown on Bakrid
Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद उल अजहा पर लॉकडाउन से छूट देने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट का कहना था कि कोविड-19 की वजह से लगाए गए प्रतिबंध न तो मनमाने हैं और न ही अकारण हैं। इनको लोक क्षेम और स्वास्थ्य के मद्देनजर लगाया है।

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संविधान में दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निर्बाध नहीं है और राज्य को अधिकार है कि वह इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। पीस पार्टी के सदस्य और सर्जन डॉ. मो. अयूब की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति डा. वाईके श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की।
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याची का कहना था कि एक अगस्त को बकरीद है। और कुर्बानी बकरीद का अहम हिस्सा है। मगर कोविड-19 के कारण राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का निर्णय लिया है। एक अगस्त को शनिवार है।
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इसलिए गाइडलाइन में ढील दी जाए। याची का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक को मानने और उसके प्रचार प्रसार की आजादी का अधिकार मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार की गाइडलाइन से याची को अनुच्छेद 21 और 25 में मिले मौलिक अधिकार का हनन होता है। मौलिक अधिकारों का विशेष दर्जा है। 


कोर्ट का कहना था कि मौलिक अधिकार निर्बाध नहीं हैं। यह लोक क्षेम, जनस्वास्थ्य और संविधान के तीसरे भाग में दिए गए अन्य उपबंधों के अधीन है। लॉकडाउन का आदेश जनस्वास्थ्य के मद्देनजर दिया गया है और ऐसी कोई वजह नहीं है कि गाइडलाइन को शिथिल किया जाए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

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