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हाईकोर्ट : कानपुर घटना के मामले में दाखिल पत्र याचिका पर सुनवाई से इन्कार

Wed, 15 Feb 2023 09:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 15 Feb 2023 09:08 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात में बुलडोजर कार्रवाई के बाद हुई मौत के मामले में दाखिल पत्र याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वकील पत्र याचिका दाखिल नहीं कर सकता। यह गैर वकीलों के लिए है। वकील याचिका दाखिल कर सकता है।

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High Court: Refusal to hear the letter petition filed in the case of Kanpur incident
मुकदमा - फोटो : demo pic

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात में बुलडोजर कार्रवाई के बाद हुई मौत के मामले में दाखिल पत्र याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वकील पत्र याचिका दाखिल नहीं कर सकता। यह गैर वकीलों के लिए है। वकील याचिका दाखिल कर सकता है।

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यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने दिया है। पत्र याचिका स्वदेश एंड प्रयाग लीगल एड क्लीनिक व अन्य की ओर से भेजी गई थी। सुबह मामले की सुनवाई के लिए जब कोर्ट से अनुरोध किया गया तो कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया। कहा गया कि याचिका दाखिल की जाए। पत्र याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी।

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