फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Rape accused did not get relief, sentence upheld

हाईकोर्ट : रेप के आरोपी को नहीं मिली राहत, सजा बरकरार

Thu, 06 Jan 2022 10:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 06 Jan 2022 10:53 PM IST
सार

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निचली अदालत का फैसला सही पाया। कहा कि निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि दोषी सजा काटने के लिए संबंधित निचली अदालत में 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करे।

विज्ञापन
High Court: Rape accused did not get relief, sentence upheld
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 34 साल पूर्व के मामले में रेप के आरोपी की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने याची को 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में समर्पण करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ ने मुस्तकीम की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन


कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निचली अदालत का फैसला सही पाया। कहा कि निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि दोषी सजा काटने के लिए संबंधित निचली अदालत में 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करे। इसके साथ ही कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को न्यायमित्र के रूप में काम करने के लिए 10 हजार रुपये प्रदान करने का आदेश दिया।
विज्ञापन


याची पर शाहजहांपुर जिले के सदर बाजार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 12 अगस्त 1987 को नौ साल की बच्ची के साथ रेप करने की एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में निचली अदालत ने 13 फरवरी 1990 को चार साल की कैद और पांच सौ रुपये की सजा सुनाई थी। याची ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को सुनने के बाद निचली अदालत के फैसले को सही पाते हुए याचिका को खारिज कर दी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed