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High Court : किशोरी को पुलिस पेश करे या जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करे

Wed, 01 Jul 2026 10:59 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 01 Jul 2026 10:59 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित रूप से किशोरी की अवैध हिरासत के मामले में हमीरपुर पुलिस को तेजी से कार्रवाई का आदेश दिया है। कहा है कि पुलिस अगली सुनवाई तक किशोरी को अदालत में पेश करे या जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करे।

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High Court: Police must produce the teenage girl or file a progress report on the investigation.
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित रूप से किशोरी की अवैध हिरासत के मामले में हमीरपुर पुलिस को तेजी से कार्रवाई का आदेश दिया है। कहा है कि पुलिस अगली सुनवाई तक किशोरी को अदालत में पेश करे या जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करे।

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यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की एकल पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। कोर्ट के आदेश पर 25 जून को पुलिस अधीक्षक(एसपी) वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए थे। उन्होंने बताया कि किशोरी और उसे हिरासत में रखने वाले का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
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किशोरी के माता-पिता भी अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि लगातार उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इस पर एसपी ने आश्वासन दिया कि धमकी देने वाले मोबाइल नंबर का पता लगाकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब सात जुलाई को दोपहर दो बजे मामले की सुनवाई होगी। 

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