फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Petition filed in High Court regarding mandatory TET certificate, hearing to be held on August 21

High Court : टीईटी प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, 21 अगस्त को होगी सुनवाई

Fri, 15 Aug 2025 09:35 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 15 Aug 2025 09:35 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक अध्यापक (टीजीटी ग्रेड) भर्ती-2025 के विज्ञापन में अनिवार्य योग्यता टीईटी प्रमाणपत्र का उल्लेख न करने को लेकर याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है।

विज्ञापन
High Court: Petition filed in High Court regarding mandatory TET certificate, hearing to be held on August 21
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक अध्यापक (टीजीटी ग्रेड) भर्ती-2025 के विज्ञापन में अनिवार्य योग्यता टीईटी प्रमाणपत्र का उल्लेख न करने को लेकर याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील ने मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। इस पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने सुनवाई स्थगित करते हुए 21 अगस्त-2025 की तारीख तय की है।

विज्ञापन

जौनुपर निवासी याची अखिलेश और तीन अन्य ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार कक्षा छह से आठ तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) प्रमाणपत्र एक अनिवार्य योग्यता है। इसके बाद भी टीजीटी ग्रेड भर्ती 2025 के विज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। याची वकील ने दलील दी कि विज्ञापन में इस अनिवार्य योग्यता को शामिल न करना कानून के खिलाफ है। इस मामले में अब 21 अगस्त को सुनवाई होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed