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हाईकोर्ट : रिटायर्ड कर्मचारी को पदोन्नति सहित अन्य लाभ देने के आदेश
Thu, 10 Feb 2022 03:17 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 10 Feb 2022 03:17 AM IST
सार
याची के अधिवक्ता प्रतीक चंद्र ने तर्क दिया कि याची 2014 को सेवानिवृत्त हो गया था। उसके बाद विभागीय पदोन्नति में उसे हेड जेल वार्डर से डिप्टी जेलर बना दिया गया। लेकिन, आज तक उसे इसका लाभ नहीं मिला।
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prayagraj news : इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : prayagraj
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश कारागार विभाग से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को पदोन्नति सहित अन्य लाभ दिए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक आनंद कुमार मामले का निस्तारण आदेश की प्रति प्राप्त करने के बाद एक सप्ताह में करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राम किशोर शुक्ला की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याची के अधिवक्ता प्रतीक चंद्र ने तर्क दिया कि याची 2014 को सेवानिवृत्त हो गया था। उसके बाद विभागीय पदोन्नति में उसे हेड जेल वार्डर से डिप्टी जेलर बना दिया गया। लेकिन, आज तक उसे इसका लाभ नहीं मिला। जबकि, हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने याची को पदोन्नति सहित अन्य लाभों को देने का आदेश दिया है।
पुलिस विभाग ने अभी तक उस आदेश का पालन नहीं किया। कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए पुलिस महानिरीक्षक को मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया।
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याची के अधिवक्ता प्रतीक चंद्र ने तर्क दिया कि याची 2014 को सेवानिवृत्त हो गया था। उसके बाद विभागीय पदोन्नति में उसे हेड जेल वार्डर से डिप्टी जेलर बना दिया गया। लेकिन, आज तक उसे इसका लाभ नहीं मिला। जबकि, हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने याची को पदोन्नति सहित अन्य लाभों को देने का आदेश दिया है।
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पुलिस विभाग ने अभी तक उस आदेश का पालन नहीं किया। कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए पुलिस महानिरीक्षक को मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया।