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UP : हाईकोर्ट का आदेश- कोर्ट के आदेश का पालन करें या अगली तिथि पर हाजिर हों विद्युत वितरण निगम के एमडी

Wed, 24 Sep 2025 06:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 24 Sep 2025 06:55 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौ मई 2025 के आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी इशा दुहन पूर्व के आदेश का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या 17 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हों।

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High Court orders MD of Electricity Distribution Corporation to comply with court order or appear on next date
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौ मई 2025 के आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी इशा दुहन पूर्व के आदेश का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या 17 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वैभव मित्तल की अवमानना अर्जी पर दिया।

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मेरठ निवासी वैभव पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में कार्यरत हैं। उनके खिलाफ एक अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। इसके चलते उनकी प्रोन्नति नहीं की गई। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची ने अनुशासनात्मक कार्यवाही जल्द पूरी करने और सहायक अकाउंट से अकाउंटेंट के पद पर पदोन्नति पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की।

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कोर्ट ने याची के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 9 मई 2025 को प्रतिवादी को आदेश दिया कि याची के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को दो माह के अंदर पूरी की जाए। साथ ही प्रोन्नति पर नियमानुसार विचार किए जाए। इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर याची ने हाईकोर्ट में वर्तमान अवमानना अर्जी दाखिल की। याची ने दलील दी कि प्रतिवादी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया प्रतिवादी अधिकारी आदेश का पालन करें या अगली तिथि पर हाजिर हों।

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