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हाईकोर्ट : महिला की हत्या में पति, सास, ससुर को जमानत पर छोड़ने का आदेश
Mon, 11 Jul 2022 09:32 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 11 Jul 2022 09:32 PM IST
सार
मामले में निचली अदालत ने पति और ससुर को 10-10 साल की और सास को सात साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने पाया कि पति और ससुर घटना के बाद से ही जेल में है और सास चार साल तक जेल में सजा काट चुकी है।
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- फोटो : istock
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के नोएडा केफेस द्वितीय थाने के अंतर्गत महिला की दहेज उत्पीड़न और हत्या के मामले में निचली अदालत से दोष सिद्ध पति, सास और ससुर को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचियों को निजी मुचलके और दो-दो प्रतिभूतियों के साथ रिहा कर दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा ने पवन कुमार जैन, स्वतंत्र कुमार जैन और अनुराग जैन की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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मामले में निचली अदालत ने पति और ससुर को 10-10 साल की और सास को सात साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने पाया कि पति और ससुर घटना के बाद से ही जेल में है और सास चार साल तक जेल में सजा काट चुकी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में दोषियों ने आधे समय से अधिक की सजा काट ली है और अभी अपीलों पर सुनवाई होनी बाकी है। इसलिए याचीगण जमानत पाने के हकदार हैं।
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