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हाईकोर्ट का फरमान, बगैर मास्क आने वाले ग्राहक को दुकानदार न दें खाने-पीने का सामान
Fri, 09 Oct 2020 06:46 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 09 Oct 2020 06:46 AM IST
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- फोटो : PTI
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह प्रदेश के सभी नगरों में खाने का सामान बनाने व बेचने वाले दुकानदारों से लिखित आश्वासन लें कि वे कोविड नियमों का पालन करते हुए कार्य करेंगे और मास्क नहीं पहनने वाले किसी ग्राहक को सामान नहीं देंगे, न ही उन्हें दुकान में आने देंगे। कोर्ट ने पुलिस को स्वयं मास्क पहनने और लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर सामाजिक दूरी का पालन कराने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना की स्थिति की निगरानी व सिविल लाइंस प्रयागराज की पार्किंग को लेकर कायम जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।
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इसके अलावा कोर्ट ने कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वह अपने मातहत कर्मचारियों को सपरिवार मास्क अनिवार्य रूप से पहनने की प्रतिदिन याद दिलाते रहें। याचिका की अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी।
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