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High Court Order : हाईब्रिड कार का छह सप्ताह में वापस करें रोड टैक्स, परिवहन विभाग को दिया आदेश
Thu, 24 Oct 2024 04:33 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 24 Oct 2024 04:33 PM IST
सार
एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने भी यह स्वीकार किया कि राज्य सरकार ने 28 जून 2024 के आदेश के बाद से हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स नहीं लिया जा रहा। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद याची को छह सप्ताह में रोड टैक्स वापस करने के आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।
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कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईब्रिड इलेक्ट्रिक कार का रोड टैक्स वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी शराफ व न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने वाराणसी की द सनबीम एकेडमी एजुकेशनल सोसायटी की ओर दाखिल याचिका पर दिया है।
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याचिकाकर्ता ने टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस कार खरीदी। इस दौरान रोड टैक्स वसूल किया गया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची के वकील देवेश त्रिपाठी ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश शासन परिवहन विभाग की ओर से दो मार्च 2023 का जारी अधिसूचना के अनुसार हाईब्रिड इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स नहीं लिया जा सकता।
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एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने भी यह स्वीकार किया कि राज्य सरकार ने 28 जून 2024 के आदेश के बाद से हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स नहीं लिया जा रहा। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद याची को छह सप्ताह में रोड टैक्स वापस करने के आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।
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