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हाईकोर्ट बार चुनाव फिर कराने के लिए याचिका दाखिल

Wed, 07 Sep 2016 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Wed, 07 Sep 2016 02:08 AM IST
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High Court once again to make the election petition
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

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इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का वर्ष 2016-17 सत्र का चुनाव रद्द कर नए सिरे से मतदान कराने की मांग में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। बुधवार को भी याचिका पर बहस जारी रहेगी। हरबंश सिंह और अन्य की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता वीसी मिश्र ने बहस की। उन्होंने कहा कि बार के चुनाव में बाई लॉज का पालन नहीं किया गया। एल्डर कमेटी ने नियमानुसार बैठक बुलाकर चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं की। मतदान में भी गड़बड़ी हुई है। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष एनसी राजवंशी ने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने की रिपोर्ट उनको नहीं दी। मुख्य चुनाव अधिकारी वीएम जैदी ने सभा बुलाकर परिणाम घोषित कर दिया जिसका उनको अधिकार नहीं है।
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हाईकोर्ट बार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि चुनाव के खिलाफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एसडीएम से शिकायत की जा सकती है। याचीगण स्वयं प्रत्याशी रहे हैं और उन्होंने उसी व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ा है। वीसी मिश्र ने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिशन इस अदालत से संबद्ध संस्था है, इसके क्रिया कलाप का न्यायालय पर प्रभाव पड़ता है इसलिए अदालत को बार का मामला सुनने का अधिकार है। पहले भी हाईकोर्ट द्वारा बार चुनाव के मामले में सुनवाई की जा चुकी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट बार एसोएिशन के संयुक्त सचिव प्रशासन अजय कुमार मिश्र और अन्य पदाधिकारी भी अदालत में मौजूद रहे। एक याची सुरेंद्र नाथ मिश्र ने  याचिका से अपना नाम वापस ले लिया है। याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। 
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