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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High court: On the demand of giving old pension, the director directed the secondary education to take a decision

High court: पुरानी पेंशन देने की मांग पर निदेशक मा. शिक्षा को निर्णय लेने का निर्देश

Tue, 08 Mar 2022 12:10 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 08 Mar 2022 12:10 AM IST
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High court: On the demand of giving old pension, the director directed the secondary education to take a decision
इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को नई पेंशन योजना लागू होने से पहले चयनित मगर बाद में नियुक्ति पाने वाले अध्यापक को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने के मामले में दो महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि निदेशक कमलेश कुमार केस के फैसले के तहत याची को सुनकर सकारण आदेश पारित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित ने अजय कुमार विश्वकर्मा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि याची की नियुक्ति प्रसन्न कौर इंटर कॉलेज बांसडीला, सरदार नगर, गोरखपुर में 24 सितंबर 2004 को हुई थी।
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प्रबंधक ने कार्यभार ग्रहण नहीं कराया। कोर्ट के निर्देश पर नौ जुलाई 2005 को ज्वाइन कराया गया। 28 मार्च 2005 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। याची ने प्रत्यावेदन दिया कि उसकी नियुक्ति नई पेंशन योजना लागू होने से पहले कर दी गई थी। मगर ज्वाइन करने में देरी की गई। इसमें उसकी गलती नहीं है। उसे पुरानी पेंशन दी जाए। कोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया है। (ब्यूरो)
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