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इविवि कुलपति की नाफरमानी पर हाईकोर्ट सख्त
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 30 Jul 2016 02:22 AM IST
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रतनलाल हांगलू द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। उनको कोर्ट के आदेश का पालन करने हेतु एक और मौका दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर कुलपति को स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। अदालत ने कुलपति को आगाह किया कि उनके लापरवाह रवैये पर कोर्ट उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर सकती थी, मगर संस्था और उनके पद की गरिमा को देखते हुए फिलहाल ऐसा नहीं किया जा रहा है। आलोक कृष्ण गुप्ता की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने दिया है।
याचिका में कहा गया है कि कुलपति को 30 अप्रैल 2016 को अवमानना का नोटिस जारी किया गया था। उनको कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया, मगर न तो कुलपति और न ही उनके अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हुए। कोर्ट ने अगली तारीख तक कुलपति को आदेश का पालन करके हलफनामा दाखिल करने और स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन न कर पाने की स्थिति में कुलपति को स्वयं अदालत में हाजिर होना होगा।
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याचिका में कहा गया है कि कुलपति को 30 अप्रैल 2016 को अवमानना का नोटिस जारी किया गया था। उनको कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया, मगर न तो कुलपति और न ही उनके अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हुए। कोर्ट ने अगली तारीख तक कुलपति को आदेश का पालन करके हलफनामा दाखिल करने और स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन न कर पाने की स्थिति में कुलपति को स्वयं अदालत में हाजिर होना होगा।
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