फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: No need to plead in front of officials, it is their duty to follow orders.

High Court : अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, आदेश का पालन करना इनका कर्तव्य

Fri, 13 Dec 2024 06:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 13 Dec 2024 06:09 PM IST
सार

अदालत के आदेश का पालन करना अधिकारियों का कर्तव्य है। मामला जौनपुर के सुजानगंज थानाक्षेत्र के बरजूकला गांव का है। याची अशोक ने 16 साल पहले निजी प्रतिवादियों की ओर से उनकी संपत्ति में हस्तक्षेप के खिलाफ सिविल जज की अदालत में वाद दाखिल किया था।

विज्ञापन
High Court: No need to plead in front of officials, it is their duty to follow orders.
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

अदालती आदेश के अनुपालन में अधिकारियों की बेपरवाही चरम पर है। हालात यह हैं कि अवमानना की कार्यवाही के बगैर ये आदेश के अनुपालन में अंगुली तक नहीं हिलाते। वादकारी न्याय के लिए भिखारी की तरह दर-दर भटकने को मजबूर होते हैं। यह तल्ख टिप्पणी न्यायमूर्ति शेखर बी शराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने अशोक की याचिका पर की। कहा, जनता को अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने व न्याय की भीख मांगने की जरूरत नहीं है।

विज्ञापन


अदालत के आदेश का पालन करना अधिकारियों का कर्तव्य है। मामला जौनपुर के सुजानगंज थानाक्षेत्र के बरजूकला गांव का है। याची अशोक ने 16 साल पहले निजी प्रतिवादियों की ओर से उनकी संपत्ति में हस्तक्षेप के खिलाफ सिविल जज की अदालत में वाद दाखिल किया था। अदालत ने याची के पक्ष में निषेधाज्ञा आदेश पारित कर प्रतिवादियों के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी प्रतिवादी प्रश्नगत संपत्ति मेें हस्तक्षेप करने से बाज नहीं आए।
विज्ञापन


इसके खिलाफ याची ने निषेधाज्ञा आदेश का हवाला देते हुए जौनपुर पुलिस और डीएम से शिकायत की, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन याची को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। याची के अधिवक्ता श्याम शंकर मिश्रा ने दलील दी कि अधिकारियों की ओर से अदालत के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा। याची न्याय को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी संग पुलिस अधीक्षक जौनपुर को याची के पक्ष में दिए गए सिविल कोर्ट के 16 सितंबर 2008 के आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed