{"_id":"5ee3975d8ebc3e42e1173d4a","slug":"high-court-news-instructions-to-vacate-the-house-in-two-weeks","type":"story","status":"publish","title_hn":"पुलिस कांस्टेबल से दो सप्ताह में मकान खाली कराने का निर्देश ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पुलिस कांस्टेबल से दो सप्ताह में मकान खाली कराने का निर्देश
Sat, 13 Jun 2020 12:46 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 13 Jun 2020 12:46 AM IST
विज्ञापन
Allahabad High Court
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को निर्देश दिया है कि कैंट थाना परिसर में कांस्टेबल को एलाट मकान पहले से रह रहे कांस्टेबल से खाली कराकर उसे दिया जाए। कैंट थाने में तैनात महिला कांस्टेबल विक्की कुमारी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक सिंह ने दिया है।
विज्ञापन
याची की ओर से अधिवक्ता अतिप्रिया गौतम और देवेश मिश्र ने पक्ष रखा। याची का कहना है कि वह और उसके पति कैंट थाने में तैनात हैं। उनको थाना परिसर में ही मकान एलाट किया गया है। मगर उस पर पहले से एक अन्य कांस्टेबल रह रहा है जिसकी वजह से उसे कब्जा नहीं मिल सका है।
विज्ञापन
याची गर्भवती है और किराये के मकान में दूसरे तल पर रह रही है। उसे आने-जाने में दिक्कत है। कोर्ट ने इस मामले में एसएसपी और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा था। कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया तो एसएसपी को निर्देश दिया है कि दो सप्ताह में याची को एलाट मकान खाली कराकर उसे सौंपा जाए। कोर्ट ने एसएसपी से दो सप्ताह बाद अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।
विज्ञापन