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high court news: रोक के बावजूद किया जमीन पर कब्जा, डिप्टी डीएम लोनी गाजियाबाद को अवमानना का नोटिस
Tue, 19 Jan 2021 07:43 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 19 Jan 2021 07:43 PM IST
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court
- फोटो : सोशल मीडिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन पर यथास्थिति का आदेश बरकरार रखने के आदेश के बावजूद जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश पर डिप्टी डीएम लोनी तहसील गाजियाबाद सहित अन्य पक्षकारों को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है साथ ही अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का एक और अवसर दिया है। अरविंद बजाज की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह पालीवाल का कहना था कि याची के नाम भूमिधरी की जमीन है, जिसका मुकदमा चल रहा था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुकदमा हारने के बाद हाईकोर्ट में अपील की गई जिस पर कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया।
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इस आदेश के बावजूद विपक्षीगण स्थानीय विधायक की शह से जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रहे हैं। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए डिप्टी डीएम, तहसीलदार लोनी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।
सभी को कोर्ट के आदेश के पालन का एक और अवसर दिया है। अवमानना याचिका में स्थानीय विधायक नंद किशोर गुर्जर को भी पक्षकार बनाया गया है।
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कोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है साथ ही अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का एक और अवसर दिया है। अरविंद बजाज की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की।
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याची के अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह पालीवाल का कहना था कि याची के नाम भूमिधरी की जमीन है, जिसका मुकदमा चल रहा था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुकदमा हारने के बाद हाईकोर्ट में अपील की गई जिस पर कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया।
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इस आदेश के बावजूद विपक्षीगण स्थानीय विधायक की शह से जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रहे हैं। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए डिप्टी डीएम, तहसीलदार लोनी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।
सभी को कोर्ट के आदेश के पालन का एक और अवसर दिया है। अवमानना याचिका में स्थानीय विधायक नंद किशोर गुर्जर को भी पक्षकार बनाया गया है।