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हाईकोर्ट : हैजा अस्पताल परिसर में रह रहे वैध व अवैध लोगों की जानकारी दें नगर आयुक्त

Fri, 08 Apr 2022 12:07 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 08 Apr 2022 12:07 AM IST
सार

कोर्ट ने कहा है कि अगर वह यह जानकारी नहीं देते हैं तो उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बताना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने भैया राम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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High Court: Municipal commissioner should give information about legal and illegal people living in cholera hospital premises
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल्लापुर स्थित हैजा अस्पताल परिसर में स्थापित की गई आदर्श बस्ती में बने घरों में वैध या अवैध रूप से रह रहे लोगों के मामले में नगर आयुक्त से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई की तिथि पर उन्हें यह जानकारी व्यक्तिगत हलफनामे पर देनी होगी।

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कोर्ट ने कहा है कि अगर वह यह जानकारी नहीं देते हैं तो उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बताना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने भैया राम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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हैजा अस्पताल परिसर मेें सन 2000 में आर्दश बस्ती स्थापित की गई थी। इसमें 134 कमरे बनाए गए हैं। याचिका के मुताबिक सन 2009 से 2022 तक कोई एलाटमेंट नहीं हुआ है। लेकिन, वहां कमरों में लोग रह रहे हैं।

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